रिश्वत मामले में BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को जमानत,साथी तीन आरोपियों को भी मिली राहत

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के बागीदौरा–बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके तीन साथियों को जमानत दे दी। पटेल पर विधानसभा सदस्य के पद का दुरुपयोग कर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।जमानत पाने वालों में पटेल के चचेरे भाई विजय कुमार पटेल, जगतपुरा निवासी लक्ष्मण सिंह मीणा और अलवर निवासी जगराम मीणा शामिल हैं।
जमानत के आधार
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने चालान पेश होने, आरोपियों के 4 मई से हिरासत में रहने और ट्रायल में समय लगने की संभावना को देखते हुए चारों की जमानत याचिकाएं स्वीकार कीं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 4 और 5 मई को विधायक पटेल और उनके सहयोगियों को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में एडवोकेट कपिल गुप्ता एसोसिएट ने जगराम मीणा की ओर से पैरवी की।अगर आप चाहें तो मैं इस खबर के लिए “हाईकोर्ट का फैसला” और “रिश्वत केस” थीम वाला हेडलाइन ग्राफिक भी तैयार कर सकता हूँ, जो अखबार और सोशल मीडिया दोनों पर प्रभावशाली लगेगा।