जिले में 50,325 लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से हटाया जा चुका नाम

By :  vijay
Update: 2025-08-24 18:26 GMT



राजसमंद,  । राज्य सरकार द्वारा गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदत्त खाद्य सुरक्षा सुविधा केवल गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक सीमित रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस अभियान में समाज के जागरूक व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपनी पात्रता छोड़ते हुए इस योजना का लाभ केवल वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने में सहयोग दिया है।

जिला रसद अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में ऐसे परिवार जिनमें कोई आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थान में कार्यरत हो, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो अथवा परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं जीविकोपार्जन हेतु प्रयुक्त एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) – उन्हें योजना की निष्कासन सूची में शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऐसे परिवार जो उपरोक्त श्रेणियों में आते हैं, वे सभी 31 अगस्त 2025 तक संबंधित उपखंड कार्यालय अथवा जिला रसद कार्यालय में गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आवेदन खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन किया जा सकता है।

श्री सिंह ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार परिवहन विभाग से चार पहिया वाहनों की सूची तथा आयकर विभाग से आधार-पैन लिंक रिकॉर्ड प्राप्त कर अवैध लाभ लेने वालों की पहचान की जा रही है। ऐसे मामलों में 27 रुपये प्रति किलो की दर से वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित है। अब तक जिले में 50,325 लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटाया जा चुका है।

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