चित्तौड़गढ़, । जिले में मार्च–अप्रैल 2026 माह के दौरान विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक पर्व-त्योहारों जैसे होलिका दहन, धूलण्डी, शीतला सप्तमी/अष्टमी, रंगतेरस, चेटीचण्ड, जुमातुलविदा, ईदुलफितर (चाँद से), रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती, डॉ. अम्बेडकर जयंती, वैशाखी, सैन जयंती, परशुराम जयंती आदि के आयोजन तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था, शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने एक आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर निजी उपयोग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन नहीं करेगा। साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाले नारे, भाषण, पोस्टर, पेम्पलेट अथवा ऑडियो-वीडियो माध्यम से किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति घातक रसायन, धूल, कीचड़, ऑयल, पेंट आदि का उपयोग नहीं करेगा तथा रंग खेलने के इच्छुक नहीं होने वाले व्यक्तियों पर जबरन रंग नहीं डालेगा। रास्ता रोककर यात्रियों अथवा राहगीरों से जबरन चंदा वसूली पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर एवं अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक लागू रहेगा।