नाबालिग को बीच सड़क दांतों से काटने और छेड़छाड़ करने वाले सुनील को तीन साल की सजा

Update: 2026-02-10 12:10 GMT

 भीलवाड़ा। मासूमों की सुरक्षा को लेकर न्यायालय ने सख्त संदेश देते हुए एक शर्मनाक वारदात में दोषी करार दिए गए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की को बीच रास्ते रोककर दांतों से काटने और छेड़छाड़ करने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक बालकृष्ण मिश्र ने मंगलपुरा निवासी सुनील उर्फ सोनू 21पुत्र छोटूलाल बारेठ को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि यह घटना 16 नवंबर 2024की है। पुर थाना क्षेत्र में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका पैदल जा रही थी, तभी रास्ते में सुनील उर्फ सोनू ने उसे जबरन रोक लिया। आरोपी ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी और हैवानियत की हद पार करते हुए उसे दांतों से काट लिया। जब बालिका ने चीख पुकार मचाई तो आरोपी मौके से भाग छूटा।

घटना के बाद घबराई हुई नाबालिग घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद परिवार की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया, पीड़िता और परिवादिया के बयान लिए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू किया।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने सुनील के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह और 14 दस्तावेज पेश कर आरोपी के खिलाफ आरोपों को मजबूती से साबित किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

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