भीलवाड़ा में अवैध ऑटो एलपीजी पम्प सील, रसद विभाग की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप

Update: 2026-03-27 10:42 GMT

 भीलवाड़ा BHN जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे ऑटो एलपीजी पम्पों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। जिला कलेक्टर के सख्त निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने भदालीखेड़ा क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों के धड़ल्ले से चल रहे एक अवैध ऑटो एलपीजी पम्प को सील कर दिया है।

कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग का धावा:

जिला कलेक्टर  जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी  के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर इस दल ने जब भदालीखेड़ा स्थित पम्प पर अचानक छापा मारा, तो वहां की स्थिति देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। पम्प संचालक के पास संचालन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) के तहत कार्रवाई:

जांच के दौरान पम्प संचालक बिजेंद्र सिंह द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन पाया गया। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर घनी आबादी और औद्योगिक क्षेत्र के पास इस तरह अवैध गैस रिफिलिंग का खेल चल रहा था। विभागीय टीम ने तत्काल प्रभाव से मशीनरी और स्टॉक को अपने कब्जे में लेकर पम्प को सील कर दिया है। अब इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने की तैयारी की जा रही है।

अवैध गतिविधियों पर जिला प्रशासन की चेतावनी 

जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या बिना लाइसेंस के पम्प संचालन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कहीं भी इस तरह का अवैध और खतरनाक काम हो रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि किसी भी अनहोनी से पहले सख्त कार्रवाई की जा सके।

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