नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में युवक को 5 साल की सजा
भीलवाड़ा बीएचएन। नौ साल की एक बच्ची को घर के बाहर से बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित राकेश वैष्णव को 5 साल की सजा और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 2) ने सुनाया।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, एक व्यक्ति ने 6 जून 2022 को मांडल थाने में रिपोर्ट दी कि 28 मई को उसकी नौ साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। परिवादी व उसकी पत्नी घर में थे। इस दौरान मालीखेड़ा निवासी राकेश पुत्र गोविंद वैष्णव वहां आया जो परिवादी की बेटी को घर के बाहर से बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले गया , जहां वह, बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा, तभी आरोपित की बहन वहां पहुंच गई, जिसने बच्ची को बचाया। आरोपित की बहन ने इस बच्ची को उसके घर ले जाकर माता-पिता के सुपुर्द किया।
परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपित चरस व गांजे का नशा करता है। मांडल पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। केस की न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये दस्तावेज पेश कर राकेश वैष्णव पर लगे आरोप सिद्ध किये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुये इस मामले में आरोपित राकेश को 5 साल की सजा और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।