परिवहन विभाग ने बाल वाहिनी वाहनों की चेकिंग: चालान बनाकर लगभग 95 हजार रुपये लगाया जुर्माना

Update: 2025-04-04 15:15 GMT
चालान बनाकर लगभग 95 हजार रुपये लगाया जुर्माना
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भीलवाड़ा,  । परिवहन विभाग ने बालवाहिनी वाहनों मे बच्चों के सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्तों को जिले मे स्थित निजी विधालयों से संबंध बालवाहिनी वाहनों की चैकिंग कर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि स्टीवर्ड मोरिस स्कूल के बाहर निजी वाहनों का बाल वाहिनी के रूप मे उपयोग किये जा रहे कुल 13 वाहनों की जॉच की गई। जिसमे से 11 (6 मिनी बस व 5 वैन/टाटा मैजिक) ऐसे वाहन जिनके परमिट, फिटनेस, प्रदूषण कार्ड, आदि दस्तावेज अपूर्ण पाये गये। जिनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं मे चालान बनाकर लगभग 95 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की गयी।

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