मुकबधिर नाबालिग लडक़ी से रेप के आरोपित को आजीवन कारावास

By :  prem kumar
Update: 2025-03-26 12:14 GMT
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 भीलवाड़ा बीएचएन। एक मुकबधिर नाबालिग लडक़ी से रेप के मामले में आरोपित विष्णु कलाल को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये से दंडित किया गया। यह अहम फैसला, बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश ( पोक्सो 2) अनिलकुमार गुप्ता ने सुनाया। इस मामले में न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि मामले में आरोपित पर लगभग 18 वर्षीय दिव्यांग (गूंगी-बहरी) महिला के साथ पशुवत व्यवहार कारित करना सिद्ध पाया गया है। एक युवा द्वारा इस तरह का घृणित अपराध किया जाना समाज को झकझोर देने वाला है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के प्रति नर्मी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिलकुमार शुक्ला ने बताया कि जनवरी 2022 में एक नाबालिग पीडि़ता के पेट में दर्द होने पर उसे परिजन, जिला अस्पताल ले गये। जहां डॉक्टर्स ने जांच की तो नाबालिग के पेट में दो-ढाई माह का गर्भ था। इसके चलते संबंधित पुलिस अधिकारी को सूचना दी गई। पुलिस अधिकारी ने अस्पताल जाकर छानबीन की। साथ ही प्रकरण दर्ज किया जाकर जांच की गई। बच्ची नाबालिग व मुकबधिर होने से वह सिर्फ इशारों से बता सकती थी, इस पर एक्सपर्ट को बुलाया और पूछताछ की तो पीडि़ता ने बताया कि जब वह गांव गई तो वहां नाडी के पास दो लडक़े आये। उनमें से एक ने उसके साथ रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर बघेरा, केकड़ी हाल न्यू पटेलनगर निवासी विष्णु पुत्र बृजमोहन कलाल के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। अभियोजन पक्ष ने ट्रायल के दौरान 98 दस्तावेज और 51 गवाह पेश कर आरोपित विष्णु कलाल पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपित विष्णु को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 

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