उदयपुर संभाग स्तर पर पहली पेंशन अदालत 27 अप्रैल को, शिक्षा विभाग के पेंशनर्स की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

Update: 2026-03-11 13:40 GMT


चित्तौड़गढ़, । वित्त विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के निर्देशानुसार उदयपुर संभाग स्तर पर प्रथम पेंशन अदालत का आयोजन 27 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है।

कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला ने बताया कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुरूप संभाग स्तर पर आयोजित इस पेंशन अदालत में विशेष रूप से शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशन प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इसमें पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को अपने प्रकरण प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान आदेश जारी करने में आ रही समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। यह प्रथम पेंशन अदालत विशेष रूप से शिक्षा विभाग के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के लिए समर्पित रहेगी।

उन्होंने बताया कि इस अदालत में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों—जैसे विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्री तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से 31 मार्च 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले या हो चुके कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु परिवेदनाएं आवश्यक दस्तावेजों सहित 25 मार्च 2026 तक कोष कार्यालय चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत की जा सकती हैं। पेंशन अदालत का मुख्य उद्देश्य शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन एवं पेंशनरी लाभों के अनुमोदन में आ रही समस्याओं और शिकायतों का ठोस एवं शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।

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