खेल संघों को नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड 2011 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश

Update: 2024-06-13 13:54 GMT

राजसमंद ( राव दिलीप सिंह) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के निर्देशानुसार समस्त खेल संघो को नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड 2011 की अक्षरशः पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला खेल अधिकारी धर्म देव सिंह ने बताया कि भारत सरकार के युवा मामले व खेल मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2011 से संपूर्ण भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड 2011 को लागू किया गया है। देश भर में यह कोड लागू है। इस कोड के माध्यम से देश भर के नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, राज्य व जिला खेल संघ को समस्त गतिविधियों को सुव्यवस्थित, पारदर्शी, खेल हितेषी बनाने, खेलों को बढ़ावा देने, खेल संघ के चुनाव, सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यता अवधि, एंटी डोपिंग नियम, आयु फ्रॉड को रोकना, खेल संघ का प्रबंधन, खेल संघ की गतिविधियों में पारदर्शिता, खेल संघो की वित्तीय मदद, खेल संघो का आयोजन आदि समस्त खेल गतिविधियों के संबंध में विस्तृत प्रावधान व सुझाव हैं और साथ ही इसमें राज्य की गाइडलाइन को भी समायोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने, खेलों का स्वस्थ वातावरण तैयार करने के लिए यह अति आवश्यक है कि (समस्त स्तर के खेल संघ, क्लब व जिला खेल संघ आदि) कोड के नियमो की अक्षरशः पालना करें। समस्त खेल संघो को निर्देशित किया गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 की पालना दो माह में करना सुनिश्चित करें। किसी खेल संघ की ओर से नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 की पालना नहीं होती है तो उस खेल संघ की मान्यता, संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गूगल पर जाकर नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड ऑफ़ इंडिया 2011 लिखने पर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने समस्त खेल संघो से कोड को का गंभीरता से अध्ययन कर पालन करने की अपील की है।

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